अमृतपाल के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज; श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर टली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरी हैकाथान का आयोजन करेगा। जिसमें शीर्ष अदालत के कामकाज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के खडूर साहिब से सांसद चुने गए चरमपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 84 का जिक्र किया गया है, जो किसी संसद सदस्य की योग्यता से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 'इस मामले में, अमृतपाल सिंह ने कहा है कि वह भारत के संविधान के प्रति वफादार नहीं है।' याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, लेकिन अमृतपाल के बयान से उसे पीड़ा हुई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आपने एक चुनाव याचिका दायर की है और संविधान में जनप्रतिनिधि कानून के तहत इसके प्रावधान है। ऐसे में यह याचिका खारिज की जाती है। अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ स्थित जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगे हैं। अमृतपाल सिंह ने बीते लोकसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय खडूर साहिब सीट से चुनाव जीता था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरी हैकाथान का आयोजन करेगा। जिसमें शीर्ष अदालत के कामकाज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत किसी कमी वाली याचिकाओं को हटाया जाएगा और न्यायिक दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते तक टाल दी है।
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