अब रील बनाने वालों की खैर नहीं, होगा मुकदमा दर्ज
ग्वालियर (आरएनआई) ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में युवती द्वारा रील बनाये जाने पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा प्रतिबंधित आदेश हुआ जारी।
ग्वालियर जिले की सीमा में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायलयों, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक पार्कों एवं स्थानों पर अब बिना अनुमति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, शूटिंग एवं सोशल मीडिया रील बनाना हुआ प्रतिबंधित, कलेक्टर ने किए आदेश।
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