अपहरण करने वाले आरोपीगण को दी 1 वर्ष की कठोर सजा

May 16, 2024 - 21:30
May 16, 2024 - 21:30
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अपहरण करने वाले आरोपीगण को दी 1 वर्ष की कठोर सजा

गुना (आरएनआई) मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 24 फरवरी 2020 को रात के 12:00 बजे फरियादी ने उसकी बड़ी लड़की के साथ थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि आज शाम 6:00 बजे उसकी छोटी लड़की पीड़िता उम्र 16 वर्ष घर से गेहूं पीसने की बोलकर निकली थी जिसको काफी देर होने पर नहीं आई तो आसपास आटा चक्की रिश्तेदार व परीचितो के यहां पता किया। कोई पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट थाना में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया एवं विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया और उसके कथन लेखबद्ध किए जिसमे उसने बताया कि दोपहर के लगभग दो ढाई बजे की बात है वह चक्की पर गेहूं पिसाने गई थी चक्की उनके घर के पास में है उस समय आरोपी जाकिर आया उसके साथ आरोपीगण करण और राजू धाकड़ भी आए थे तीनों आरोपीगण ने उसके साथ जूमा झटकी की थी और कहां था, तू हमारे साथ नहीं गई तो तेरे भाइयों को मरवा देंगे और उसे आरोपीगढ़ फोर व्हीलर गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर जाकिर के घर बूढ़े बालाजी ले गए थे वहां पर जाकिर की पत्नी थी उसे रात भर बूढ़े बालाजी जाकिर के घर पर रखा था वहां से उसे वह लोग राजू के घर लेकर आ गए थे फिर वहां पर उसके भाई आ गए थे और फिर वह उनके साथ वापस आ गई थी इसके बाद वे थाना कैंट पहुंचे थे वहां पर उसके मिलने की लिखा पड़ी हुई थी एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।

 माननीय न्यायालय द्वारा थाना कैंट के अपराध में अभियोजन से पैरवी करते हुए श्रीमती ममता दीक्षित द्वारा विधिक तर्क दिए गए जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण जाकिर और करन रजक को धारा 363,342 भादवि में 1 साल  का सश्रम कारावास व 1200रुपए का अर्थदंड दिया।

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