अपनी बीवी को जलाकर मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
गुना। न्यायालय राधौगढ़ जिला गुना द्वारा थाना राधौगढ़ के अपराध क्रमांक 118 /2020 में अभियोजन अधिकारी के विधिक तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड के दंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना ने बताया कि 27 जनवरी 2020 को पिंकी पत्नी दिनेश सैनी उम्र 30 साल आग से जलने से गजानंद सैनी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था श्रीमती पिंकी बाई सैनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राधौगढ़ में भर्ती की सूचना डॉक्टर लक्ष्मी कुमार द्वारा थाना राधौगढ़ पर दी गई थी तथा सूचना पर से घायल श्रीमती पिंकी का मेडिकल परीक्षण कराया गया चिकित्सक द्वारा घायल श्रीमती सैनी को इलाज हेतु भोपाल रेफर किया गया था घायल महिला पिंकी का मरणासन्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया इलाज के दौरान घायल महिला पिंकी की मृत्यु हो गई डॉ आशीष बर्मा सीएमओ अस्पताल भोपाल की सूचना पर थाना शाहजहानाबाद में मर्ग कायम किया गया उक्त मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा सक्षिगण के कथन लिए गए जिनमें उन्होंने अपने कथनों में बताया कि दिनेश सैनी ने पिंकी सैनी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे इलाज के दौरान पिंकी सैनी की मौत हो गई तथा मृतिका पिंकी सैनी द्वारा अपने मरणासन्न कथनों में उसके पति दिनेश सैनी ने मिट्टी का तेल डालकर जला देना बताया उक्त मर्ग जांच से आरोपी दिनेश के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया उक्त प्रकरण में पैरवी श्री हजारीलाल बैरवा डीपीओ जिला गुना के मार्गदशन में श्रीमती सुमनलता वर्मा , सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राधौगढ़ द्वारा की गई।
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