अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्‍चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें - कलेक्‍टर

May 14, 2024 - 19:31
May 14, 2024 - 19:32
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अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्‍चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

गुना (आरएनआई) अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्‍चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राज्‍य शासन द्वारा सुरक्षात्‍मक उपाय एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्‍त अनुविभागीय अधिकारी, समस्‍त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, समस्‍त मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी/ परिषद तथा समस्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्‍त जारी दिशा-निर्देशों का कडा़ई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये तथा इन उपायों एवं दिशा-निर्देशों का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/ बोरवेल/ ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं -

(1)   विभिन्न विभागों/ संस्थाओं/ निजी व्यक्तियों द्वारा शासकीय/ अशासकीय उपयोग हेतु खनित कराए जाने वाले नलकूपों की मॉनिटरिंग हेतु नलकूपों, नलकूप खनन करने वाली एजेंसी, मशीन तथा नलकूप खनन कराने वाले विभाग/ संस्थाओं/ व्यक्तियों की जानकारी को ट्रैक करने हेतु पोर्टल का निर्माण एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से कराया जा रहा है। इस पोर्टल पर नलकूप खनन मशीन, खनन एजेंसी को पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा इस पोर्टल पर नलकूप खननकर्ता/एजेंसी द्वारा नलकूप खनन संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। पोर्टल का अनुश्रवण एवं उपयोग जिला कलेक्टर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा किया जाएगा।

(2)  नगरीय निकायों तथा जिला/जनपद / ग्राम पंचायतों को नलकूप खनन से संबंधित जानकारी का पोर्टल पर नियमित अनुश्रवण करना होगा। नलकूप खनन की सूचना पोर्टल पर प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनन उपरांत संबंधित व्यक्ति/ संस्था / विभाग द्वारा नलकूप के ऊपर हैंडपंप/ सबमर्सिबल पंप स्थापित कर दिया गया है तथा यदि नलकूप में जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है/ जल आवक क्षमता कम प्राप्त होती है तो नलकूप को केसिग के ऊपर स्टील प्लेट का कैप लगाकर कैप को नट बोल्ट लगाकर कैसिंग में फिक्स कर नलकूप के चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) के साइज का सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक बनाया जाना होगा। यदि किन्हीं कारणों से नलकूप Abandoned होता है, तो नलकूप को संबंधित नलकूप खननकर्ता एजेंसी/ व्यक्ति द्वारा मिट्टी/ रेत/ मुरम आदि से ज़मीन की सतह तक भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। यदि भवन निर्माण अथवा अन्य कारणों के लिए नलकूप/ पाइल का खनन किया जाता है, तो खनन की अवधि के दौरान कार्यस्थल की सुरक्षा/ वैरिकेटिंग इस प्रकार की जाए, जिससे स्थल के आस-पास कोई बच्चा न पहुँच सके।

(3)  नगरीय निकायों, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं अभियंताओं तथा अन्य शासकीय अमले को नलकूप खनन के पश्चात उसकी सुरक्षा एवं नलकूप के खुले होने की स्थिति में सुरक्षात्मक कार्यवाही के संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए एवं ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में इस संबंध में पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जाए। ग्रामसभाओं तथा नगरीय निकायों की बैठको में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए।

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