अनुज्ञप्तिधारी सरनाम सिंह का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी सरनाम सिंह पुत्र सुलतान सिंह किरार निवासी ग्राम चतराई तहसील गुना जिला गुना का शस्त्र लायसेंस क्रमांक MP/GNA/III/18/79 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश जारी किये गये हैं।
महाप्रबंधक (सं/सं) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. गुना के पत्र अनुसार शस्त्र लायसेंसधारियों के ऊपर विद्युत बिल बकाया राशि होने से सूची प्रेषित की गई है। उक्त सूची के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी सरनाम सिंह पुत्र सुलतान सिंह किरार निवासी ग्राम चतराई तहसील गुना जिला गुना (म.प्र.) शस्त्र लायसेंस क्रमांक MP/GNA/III/18/79 के विद्युत कनेक्शन पर राशि 206517/- बकाया होने से कार्यालयीन कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार गुना ग्रामीण द्वारा अनुाप्तिधारी को नोटिस तामील कराया गया। किंतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कारण बताओं नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।
अपर सचिव, गृह विभाग म.प्र. शासन भोपाल के पत्र द्वारा आर्म्स डीलर लायसेंस एवं शस्त्र लायसेंस की स्वीकृति एवं उनके नवीनीकरण के पूर्व विद्युत कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति विद्युत चोरी कर रहा हो या विद्युत की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा हो एक जिम्मेदार नागरिक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता एवं ऐसे नागरिकों के पास शस्त्र लायसेंस होना लोक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कन्याल द्वारा अनुज्ञप्तिधारी सरनाम सिंह पुत्र सुलतान सिंह किरार निवासी ग्राम चतराई तहसील गुना जिला गुना (म.प्र.) का शस्त्र लायसेंस क्रमांक MP/GNA/III/18/79 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश जारी किये गये हैं।
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