अनचाही कॉल की रिपोर्टिंग के तरीकों को आसान बनाएं दूरसंचार कंपनियां, अब हर महीने देनी होगी रिपोर्ट
ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि वे अपने एप और पोर्टल की सेटिंग में बदलाव करें और इसे उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक आसान बनाएं, ताकि एक ग्राहक स्पैम संबंधित शिकायतों या सहमति को अधिक आसानी से रिपोर्ट कर सके।
नई दिल्ली (आरएनआई) ग्राहकों को अनचाही वाणिज्यिक या स्पैम कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए टेलीकॉम नियामक ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों को अपने मोबाइल एप और वेब पोर्टल में सुधार करने के निर्देश जारी किए। ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि वे अपने एप और पोर्टल की सेटिंग में बदलाव करें और इसे उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक आसान बनाएं, ताकि एक ग्राहक स्पैम संबंधित शिकायतों या सहमति को अधिक आसानी से रिपोर्ट कर सके। इसके अलावा ट्राई ने यह भी कहा कि सभी दूरसंचार कंपनियों पर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर की गई कार्रवाई और निगरानी संबंधी जानकारी अब तीन महीने के बदले हर महीने देनी होगी।
ट्राई ने एक्सेस प्रदाताओं से स्पैम व अनचाही कॉलों की शिकायत का पंजीकरण और प्राथमिकता प्रबंधन के विकल्प उनके मोबाइल एप और वेबसाइटों पर आसान तरीकों से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके अलावा यदि उपयोगकर्ता अपने कॉल लॉग और अन्य संबंधित डाटा तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, तो शिकायतों के पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण स्वचालित रूप से भरे जाने चाहिए।
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