‘‘अदालती आदेशों का पालन नहीं करने वाले इंटरनेट डोमेन पंजीयकों के खिलाफ केंद्र कार्रवाई करे’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए कुछ इंटरनेट डोमेन नाम पंजीयकों (डीएनआर) के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का केंद्र को निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने यह विचार करने को भी कहा कि क्या उन्हें देश में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

Nov 11, 2022 - 23:30
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‘‘अदालती आदेशों का पालन नहीं करने वाले इंटरनेट डोमेन पंजीयकों के खिलाफ केंद्र कार्रवाई करे’’

नयी दिल्ली, 11 नवंबर 2022, (आरएनआई)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए कुछ इंटरनेट डोमेन नाम पंजीयकों (डीएनआर) के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का केंद्र को निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने यह विचार करने को भी कहा कि क्या उन्हें देश में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने केंद्र सरकार के वकील से दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि डीएनआर सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के पालन के लिए बाध्य हैं और उन्हें अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

अदालत ने नौ नवंबर के अपने आदेश में दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कहा, ‘… उन्हें इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं करने के लिए इन डीएनआर के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।’

अदालत ने कहा कि अधिकारीगण इस सवाल पर भी गौर करेंगे कि क्या ऐसे डीएनआर को भारत में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, अगर वे भारतीय अदालतों के आदेशों को लागू नहीं कर रहे हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं 2021 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

अदालत ने यह आदेश कुछ ऑनलाइन मंचों पर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अवैध प्रसारण (स्ट्रीमिंग) के खिलाफ स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है।

मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

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