AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत
दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी।
नई दिल्ली (आरएनआई) आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान पार्टी कार्यालय पहुंचे।
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह आरोपी हैं। आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उनकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी। आप विधायक 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की गई। उस वक्त यह भी खबर आई थी कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था।
उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था।
अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है, इसमें दिल्ली सरकार से मदद अनुदान शामिल है।
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