USAID में रिकॉर्ड नष्ट करने के आदेश पर विवाद, सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
यूएसएआईडी में दस्तावेज नष्ट करने के आदेश पर विवाद जारी है। इसी बीच इस आदेश के विरोध में सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने अदालत में एक याचिका दर्ज कर विरोध दर्ज कराया है। यूनियनों ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस आदेश को रोकने के लिए कदम उठाए।

वाशिंगटन (आरएनआई) मंगलवार को अमेरिका के सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने एक अदालत में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के एक अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के रिकॉर्ड खत्म करने के आदेश का विरोध किया। यूनियनों का कहना है कि यह कदम संघीय रिकॉर्ड रखने के कानून का उल्लंघन करता है और यह सबूतों को नष्ट कर सकता है।
यूनियनों ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस आदेश को रोकने के लिए कदम उठाए। उनके पास यूएसएआईडी की कार्यकारी सचिव एरिका कैर द्वारा भेजे गए एक ईमेल का हवाला था, जिसमें कर्मचारियों से एजेंसी के कार्यालय में जाकर गोपनीय तिजोरियों और कार्मिक दस्तावेजों को साफ़ करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कैर ने ईमेल में कहा कि दस्तावेजों को जितना हो सके नष्ट कर दिया जाए और यदि श्रेडर काम नहीं करता तो उन्हें सुरक्षित जगह पर रख लिया जाए।
व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने इसे फर्जी खबर बताया। साथ ही कहा कि नष्ट किए जाने वाले दस्तावेज़ पुराने थे, और उनका अधिकांश हिस्सा अन्य एजेंसियों से संबंधित था। उन्होंने यह भी कहा कि मूल दस्तावेज़ अभी भी सुरक्षित गोपनीय कंप्यूटर पर मौजूद हैं।
केली ने यह भी कहा कि यूएसएआईडी बिल्डिंग पर जल्द ही यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का कब्जा हो सकता है। यह मुकदमा अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के संघ और ऑक्सफैम अमेरिका द्वारा दायर किया गया है। उनका आरोप है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र एजेंसी को बंद करने की कोशिश की है, इसके कर्मचारियों को नौकरी से निकाला या छुट्टी पर भेजा और इसके समझौतों को रद्द किया।
मंगलवार को वादी ने यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स से रिकॉर्ड नष्ट करने पर रोक लगाने के लिए अस्थायी आदेश मांगा। उनका कहना था कि यदि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए तो यूएसएआईडी के काम में समस्या आ सकती है। जज ने दोनों पक्षों को बुधवार सुबह तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
अब तक ट्रंप प्रशासन के दौरान यूएसएआईडी ने अपने 80% से अधिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। इसके अलावा, एक अलग मुकदमे में, एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि वे कांग्रेस द्वारा तय की गई विदेशी सहायता राशि को खर्च करने से मना नहीं कर सकते।
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