जबलपुर हाईकोर्ट ने दो IAS अधिकारियों को सुनाई जेल की सजा, अदालत की अवमानना का दोषी पाया
जबलपुर हाईकोर्ट ने दो IAS अधिकारियों को सुनाई जेल की सजा
भोपाल। (आरएनआई) जबलपुर हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के प्रकरण में दो आईएएस अधिकारियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये सजा सुना है। इसके तहत शीलेंद्र सिंह को 7 दिन कैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माना तथाअमर बहादुर सिंह को भी 7 दिन कैद और 50 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने इन दोनों अधिकारियों को दोषी पाते हुए ये फैसला सुनाया। ये मामला ज़िला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध स्थानांतरण का है। उनके स्थानांतरण आदेश के बाद सेवा बर्ख़ास्तगी कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अदालत का आदेश नहीं माना था, जिसे अवमानना मानते हुए आज उन्हें ये सजा सुनाई गई है।
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