ED ने SC में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया
प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से पहले हलफनामा दायर किया है।
नई दिल्ली (आरएनआई) प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने केजरीवाल को जमानत मिलने से पहले अदालत में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर है और चुनाव प्रचार कोई मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। इस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत देना एक गलत मिसाल कायम करेगा। ईडी का कहना है कि कोई भी राजनेता किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर नेताओं को भी अन्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में आगे कहा है कि केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा।
इससे पहले बुधवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि जमानत पर अंतरिम आदेश शुक्रवार को सुनाया जाएगा। इसके अलावा गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।
इसके जवाब में प्रवर्तन निदेशालयन ने कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि यह कानून के विपरीत फैसला होगा और इससे कानून के शासन का उल्लंघन होगा। ईडी ने आगे कहा कि कोई कितने भी बड़े कद हो लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
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