CEO को 4 साल की कारावास, 2 करोड़ जुर्माना: आय से अधिक संपत्ति मामले में 12 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले जनपद पंचायत सेंधवा जिला बड़वानी के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरोपी लाखनसिंह पिता वासुदेव सिंह राजपूत को विशेष अदालत ने 4 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 2 करोड़ रूपये का जुर्माना एवं अचल संपत्ति भी राजसात करने का आदेश दिया है।इंदौर लोकायुक्त द्वारा 2011 में आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई थी, 12 साल बाद मामले का फैसला आया है।
विशेष जज राकेश गोयल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय, इंदौर ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी लाखन सिंह पिता वासुदेव सिंह राजपूत निवासी विजयनगर इंदौर को धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ई) सहपठित धारा 13 (2) में 4 वर्ष सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं अचल संपत्तियों को राज्य शासन के पक्ष मे राजसात किये जाने हेतु आदेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता द्वारा की गई।
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