CBI के द्वारा दायर प्रकरण में फरार एसआई रामवीर सिंह कुशवाह द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त
गुना। CBI के द्वारा दायर प्रकरण में फरार एसआई रामवीर सिंह कुशवाह द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक जिला गुना के प्रतिवेदन अनुसार थाना धरनावदा जिला गुना के अपराध क्रमांक 65/2017 धारा 307, 365, 34 भादवि एवं 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट में उप निरीक्षक रामवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह कुशवाह उम्र 43 साल निवासी सोनी कालोनी गुना नामजद आरोपी है तथा उनके द्वारा अपने शस्त्र लायसैस क्रमांक MP/GNA/1/4/2001 पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एवं 315 बोर शस्त्र का घटना में उपयोग किये जाने से एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत न करने से एक पक्षीय कार्यवाही कर उक्त अपराध पंजीबद्ध होने से व अनुजप्ति की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त अनुज्ञप्तिधारी रामवीर सिंह कुशवाह पुत्र सुखवीर सिंह कुशवाह निवासी सोनी कॉलोनी गुना को जारी शस्त्र अनुजप्ति क्रमांक MP/GNA/1/4/2001 को तत्काल प्रभाव से प्रतिसंहत निरस्त किया गया।
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