'BJP में शामिल 8 कांग्रेस विधायक अयोग्य नहीं', कोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष का फैसला रखा बरकरार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।
मुंबई (आरएनआई) बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होने वाले कांग्रेस के 8 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था।
इन कांग्रेस विधायकों ने सितंबर 2022 में भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे और अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को सही ठहराया, जिससे इन विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी।
गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत माइकल लोबो, दिगंबर कामत, एलेक्सो सेक्वेरा, संकल्प अमोनकर, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और रोडोल्फो फर्नांडीस को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह मामला इस बात को लेकर था कि क्या इन विधायकों का दलबदल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उचित था या नहीं।
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