3 आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी, 1 अपराधी को भरना होगा 50 हजार रूपये का बंधपत्र
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने 03 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत 2 अपराधी को एक-एक वर्ष के लिये तथा एक आदतन अपराधी को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गये हैं, साथ ही 01 आदतन अपराधी को 50 हजार रूपये के बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित कराने के आदेश जारी किये गये हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने आदतन अपराधी सोनू पुत्र नारायण जाटव उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मोरखेड़ी थाना म्याना जिला गुना एवं कुलदीप रावत पुत्र हरिकिशन रावत उम्र 22 वर्ष निवासी गुलाबगंज थाना कैंट जिला गुना को 01 वर्ष के लिये तथा आशु उर्फ बद्री विशाल उर्फ विशाल पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 28 वर्ष निवासी नारौनी रूठियाई थाना धरनावदा को 06 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी तरह आदतन तोफान बारेला पुत्र बादशाह बारेला थाना म्याना को 50 हजार रूपये का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित कराने के आदेश दिये गये हैं।
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