23 वर्ष बाद हत्या के आरोपी को उम्रकैद
पूर्व विधायक का देवर और रिटायर्ड IPS का भाई है आरोपी; गोली मारकर की थी हत्या
गुना। 23 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के देवर और रिटायर्ड IPS के छोटे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में 5 दोषियों को वर्ष 2013 में ही सजा हो चुकी है। यह आरोपी लगातार फरार चल रहा था। 2014 के इसे गिरफ्तार किया जा सका। उस दौरान केस डायरी हाई कोर्ट में थी, इसलिए ट्रायल नहीं हो सका। पिछले वर्ष ही डायरी वापस लौटकर आयी, तब इस आरोपी का ट्रायल शुरू हुआ था। मामले में शासन की ओर से पैरवी AGP राहुल पांडेय ने की।
घटना साल 2000 की है। दीपावली के दूसरे दिन चांचौड़ा इलाके के सेजन्या गांव के रहने वाले बृज नारायण मीणा और उनका परिवार बैलों की पूजा कर रहा था। इसी दौरान पास के ही गांव अजगरी के रहने वाले बलवीर मीणा ट्रैक्टर-ट्रॉली से कई लोगों को भरकर सेजन्या पहुंचे। यहां रंजिश के चलते ब्रजनारायण के परिवार के साथ सभी ने जमकर मारपीट की। बलवीर ने 12 बोर की बंदूक से फायर कर दिया। गोली निरंजन मीणा को लगी। वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद सभी आरोपी भाग गए।
ब्रजनारायण की रिपोर्ट पर पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, जबकि बाकी 3 लगातार फरार चल रहे थीम ट्रायल के बाद वर्ष 2013 में कोर्ट ने पांचों आरोपियों को सजा सुना दी। इसके अगले ही वर्ष 2014 में बलवीर मीणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका ट्रायल कोर्ट में शुरू नहीं हो सका। इस केस की फ़ाइल अपील में हाई कोर्ट गई थी। इस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। पिछले वर्ष फ़ाइल हाई कोर्ट से वापस जिला अदालत पहुंची। इसके बाद बलवीर मीना का ट्रायल शुरू हुआ।
मामले में मुख्य आरोपी बलवीर मीणा रिटायर्ड IPS और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रघुवीरसिंह मीणा का छोटा भाई है। वहीं, चांचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीणा का देवर है। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी बलवीर मीणा को हत्या का दोषी मानते गाए उम्रकैद सुनाई। साथ ही, जुर्माना भी लगाया।
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