2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया।
नई दिल्ली (आरएनआई) 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन की केंद्र सरकार की मांग को झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में दिए अपने एक आदेश में कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधन नीलामी के जरिए ही आवंटित किए जा सकते हैं। इसी फैसले में केंद्र ने स्पष्टीकरण की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के नियम XV के नियम पांच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री विभाग याचिका लेने से इनकार कर सकता है। इस नियम के मुताबिक रजिस्ट्रार कोई उचित कारण न होने, या निंदनीय मामला होने के आधार पर याचिका लेने से इनकार कर सकता है। याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश के खिलाफ 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।
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