15 साल बाद गूगल को मिली हार, लगा 21 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना
गूगल को 15 साल पुराने मामले में झटका लगा है। कंपनी को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए दोषी पाया गया था। साल 2017 में इस वजह से कंपनी पर 2.4 अरब डॉलर का फाइन लगा था। कंपनी ने यूरोपियन कमीशन के इस फैसले को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती थी। अब गूगल को यहां भी हार का सामना करना पड़ा है।
नई दिल्ली (आरएनआई) गूगल को 15 साल पुराने एक मामले में हार का सामना करना पड़ा है। मार्केट में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने की वजह से गूगल पर 2.4 अरब डॉलर (लगभग 21 हजार करोड़ रुपये) का फाइन लगा है। यूके के कोर्ट में चल रहे इस मामले में 15 साल बाद फैसला आया है।
शिवौन और एडम राफ़ की वेबसाइट फाउंडम को गूगल सर्च एल्गोरिद्म द्वारा पेनालाइज कर दिया गया था। इस मामले पर गूगल पर साल 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फाइन लगाया था। गूगल इस फाइन के खिलाफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा, जहां पिछले महीने उसकी अपील को खारिज कर दिया गया।
साल 2006 में राफ़ ने अपनी नौकरी छोड़कर फाउंडम को लॉन्च किया। इस वेबसाइट पर यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट और दूसरे आइटम्स के रेट कंपेयर कर सकते थे राफ़ और शिवौन का कहना है कि उनकी वेबसाइट को गूगल ने 'प्राइस कंपैरिजन' और 'कंपैरिजन शॉपिंग' जैसे की-वर्ड्स के सर्च रिजल्ट में नीचे कर दिया।
एडम ने बताया, 'हम अपने पेज को मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे ये रैंक कैसे कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से वे घटने लगे। हमें शुरुआत में लगा कि ये कोलैटरल डैमेज है। हम गलती से स्पैम डिटेक्ट हो गए होंगे। हमने मान लिया कि हमें सही जगह पर आगे बढ़ना है और ये सब ठीक हो जाएगा।
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