12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज होने पर कर सकेगें मतदान
हरदोई (आरएनआई) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरुपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने कहा कि मतदान के समय मतदाता को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको /डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित फोेटों युक्त पहचान पत्र होने पर मतदान कर सकता है।
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