117 अंतररराष्ट्रीय संगठनों को कड़े एफसीआरए के दायरे से बाहर रखा गया, बेरोकटोक दे सकते हैं चंदा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध तथा अन्य ऐसे 117 अंतररराष्ट्रीय संगठनों की एक सूची जारी की है जिनसे भारतीय निकायों (संगठनों) को मिलने वाला चंदा कठोर विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम, (एफसीआरए) 2010 के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Dec 5, 2022 - 22:00
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117 अंतररराष्ट्रीय संगठनों को कड़े एफसीआरए के दायरे से बाहर रखा गया, बेरोकटोक दे सकते हैं चंदा

नयी दिल्ली, 5 दिसंबर 2022, (आरएनआई)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध तथा अन्य ऐसे 117 अंतररराष्ट्रीय संगठनों की एक सूची जारी की है जिनसे भारतीय निकायों (संगठनों) को मिलने वाला चंदा कठोर विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम, (एफसीआरए) 2010 के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले भारतीय संगठनों का विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण अनिवार्य होता है और नयी दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की एक निर्धारित शाखा में उनका विशेष खाता होना चाहिए।

गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार एफसीआरए के अंतर्गत ‘‘विदेशी स्रोत’’ की परिभाषा ‘के दायरे में नहीं आने वाली’ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं अन्य अंतररराष्ट्रीय निकायों एवं संगठनों में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सचिवालय, आंतरिक निरीक्षण सेवा कार्यालय, राजनीतिक मामले विभाग, शांति स्थापन संचालन विभाग, महासभा मामले और सम्मेलन सेवा विभाग शामिल हैं।

जिनेवा, वियना और नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त एचआईवी/एड्स संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स), जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर), जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ), न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीआईएडी), जिनेवा भी एफसीआरए में शामिल हैं।

यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, रोम, यूरोप आर्थिक आयोग, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशियाआर्थिक आयोग को भी एफसीआरए में छूट दी गयी है।

अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय वन्य जीव एवं वनस्पति प्रजाति व्यापार संधि सचिवालय, जिनेवा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वाशिंगटन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एफसीआरए के दायरे में नहीं आयेंगे।

अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, पेरू, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र (सीआईएफओआर), इंडोनेशिया, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), मनीला, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी), वियना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी उन 117 संगठनों का हिस्सा हैं जिन्हें एफसीआरए के दायरे से बाहर रखा गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से एफसीआरए से संबंधित नियमों को कड़ा बनाया गया। सरकार ने पिछले कुछ सालों में विविध प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर करीब 2000 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है। दिसंबर, 2021 तक देश में 22,762 एफसीआरए पंजीकृत संगठन हैं।

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