गुना (आरएनआई) लोकसभा आम निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते हुए लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी इस जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले की लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के अन्तर्गत गुना जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/ प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि, वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिदिन सांयकाल 05:00 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा। जारी आदेश दिनांक 16 मार्च 2024 से आगामी 60 दिवस तक लागू रहेगा।
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