हेरोइन तस्कर को दी न्यायालय ने सजा

Nov 2, 2023 - 23:15
Nov 3, 2023 - 10:57
 0  297

गुना, (आरएनआई) माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गुना द्वारा थाना जामनेर के अपराध क्रमांक 183/2018 में आरोपी कदम मीना को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
मीडिया प्रभारी ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा बताया गया कि दिनांक 02/12/2018 को थाना जामनेर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ डीएसपी रविंद्र बिलवाल को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घीस्याखेड़ी का संजू मीना व कदम मीना जंजाली तरफ से मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 08 एमएल 1019 काले रंग की स्प्लेंडर प्लस से अवैध मादक पदार्थ इसमें हेरोइन लेकर किसी तस्कर को देने मधुसुदनगढ़ की तरफ जाएंगे यदि तत्काल नाकाबंदी की तो सफलता मिल सकती है मुखबिर की सूचना हमराह मय फोर्स के साथ बताए स्थान पर पहुंचे। कुछ देर पश्चात मुखबिर द्वारा बताएं हुलिए व नंबर की मोटरसाइकिल जंजाली तरफ से आते दिखाई दी जिनको फोर्स व पंचानो की मदद से रोका एवं संदेही का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम संजू पुत्र गोरेलाल मीना व कदम पुत्र गोकुल मीना निवासी ग्राम घीस्याखेड़ी का होना बताया गया उक्त प्रकरण थाना जामनेर में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में पैरवी एम के जी राठौर विशेष लोक अभियोजक / एडीपीओ गुना द्वारा की गई।

Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow