हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- बाहर रह कर कर सकते हैं अपराध
ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो नेता हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
नई दिल्ली (आरएनआई) प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो नेता हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने एससी/एसटी पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया है कि भाजपा हेमंत सोरने की लोकप्रियता से डरी हुई है। इसलिए उनके खिलाफ एक और साजिश रच रही है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद जेएमएम की यह प्रतिक्रिया आई है।
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