हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, 66 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त
भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा फैसला लिया है, हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद मप्र शासन ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर अनसूटेबल पाए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यत अको निरस्त कर दिया है, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेजों की सूची दी है और उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चर्चित घोटालों में से एक नर्सिंग घोटाले की जाँच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद इसमें तेजी आई , सीबीआई को उसकी जाँच में 66 ऐसे नर्सिंग कॉलेज मिले जो कागजों पर चल रहे थे, सीबीआई ने इन्हें अनसूटेबल बताया और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, कोर्ट ने शासन को कार्रवाई के निर्देश दिये जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने अब एक्शन लिया है, और इन कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
जिन 66 फर्जी या अनसूटेबल नर्सिग कॉलेजों के नाम सामने आये हैं वे प्रदेश के 31 जिलों में हैं इन जिलों के कलेक्टर्स इनको बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इंदौर कलेक्टर ने सहित कई जिलों में इन नर्सिंग कॉलेजों पर एक्शन शुरू हो गया है,उधर राज्य शासन ने अपने आदेश में कहा है इस आदेश से नर्सिंग कॉलेज के पुराने विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे, वहीं कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई करें।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2
What's Your Reaction?