हाईकोर्ट में ईडी के छापे के खिलाफ टीएएसएमएसी की याचिका खारिज

मद्रास हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के खिलाफ टीएएसएमएसी की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Apr 24, 2025 - 08:27
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हाईकोर्ट में ईडी के छापे के खिलाफ टीएएसएमएसी की याचिका खारिज

चेन्नई (आरएनआई) मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) और राज्य सरकार की ओर से दायर याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। याचिकाओं में सरकारी शराब की खुदरा विक्रेता टीएएसएमएसी से जुड़े परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने टीएएसएमएसी की ओर से दायर दो याचिकाओं और तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही ईडी को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

टीएएसएमएसी और राज्य सरकार ने सरकारी शराब की खुदरा विक्रेता से जुड़े परिसरों पर ईडी के छह और आठ मार्च के छापों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। पीठ ने कहा कि धनशोधन का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है और छापेमारी राष्ट्र के हित एवं लाभ के लिए की गई थी।

उसने कहा कि तलाशी के दौरान अधिकारियों को घंटों तक हिरासत में रखने और कर्मचारियों को बेवक्त घर भेजने की दलील देश के लाखों लोगों के अधिकारों के मद्देनजर अपर्याप्त एवं असंगत थी। छापे के राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा होने संबंधी दलील पर पीठ ने कहा, “क्या कोई अदालत राजनीतिक ताकतों की जांच कर सकती है या सियासी खेल में भागीदार बन सकती है। निश्चित तौर पर नहीं। यह अदालत का कर्तव्य नहीं है।

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