हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामला में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली (आरएनआई) आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति के नेता के. कविता ने निचली अदालत से जमानत न मिलने पर हाईकोर्ट का रूख किया। हाईकोर्ट ने के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है।
के कविता ने सीबीआई मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। 6 मई को ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और न्यायिक हिरासत की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी थी।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।
कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में थोक और खुदरा शराब के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए हेरफेर किया गया था।
सीबीआई और ईडी के अनुसार इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यवासायियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।
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