हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती
चुनाव आयोग के फैसले को इंदुप्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिये चुनौती दी है, जिसपर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ विचार करेगी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। आयोग ने अगस्त, 2024 में जारी दो आदेशों के जरिये पूरे देश में बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था।
आयोग के इस फैसले को इंदुप्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिये चुनौती दी है, जिसपर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ विचार करेगी। सिंह ने याचिका में दावा किया है कि वोटरों की संख्या बढ़ाने वाला फैसला मनमाना है जो किसी तर्कपूर्ण डाटा पर आधारित नहीं है।
इससे पहले 24 अक्तूबर को शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर आयोग को कोई नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सिंह को अनुमति दी थी कि वह आयोग के स्थायी वकील को याचिका की प्रति मुहैया करा दें ताकि इस मुद्दे पर आयोग का पक्ष जाना जा सके।
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