हरदोई में धारा-163, बीएन एसएस25 अप्रैल तक लागू

हरदोई (आरएनआई) जिला मजिस्टेªट मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि 06 अप्रैल को रामनवमी तथा 14 अप्रैल 2025 को अम्बेडकर जयंती को दृष्टिगत उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से 25 अप्रैल 2025 तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जाती है।
जिला मजिस्टेªट कहा कि जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कही भी जनसभी, प्रचार एवं जुलूस आदि नहीं निकाला जायेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत आदि पर ईंट, पत्थर जमा नहीं करेगें, किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगें, अग्नेय शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें तथा इस अवधि में मनाये जाने वाले सभी त्योहार गैर पारम्परिक तरीके से नही मनाये जायेगें और कोई नई परम्परा स्थापित नहीं की जायेगी तथा उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध है और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने समस्त उप जिला मजिस्टेªटों को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्रों में त्योहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने हेतु उक्त अवधि तक लागू निषेधाज्ञा का पालन तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित करें।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?






