सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दोषियों की जमानत के खिलाफ सुनवाई
दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़े चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।इस साल फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई की। सौम्या की मां की तरफ से दोषियों की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है।दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें मामले में जमानत दे दी थी। इसी को लेकर सौम्या की मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली की साकेत कोर्ट द्वारा 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड से जुड़े चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हर एक दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इस साल फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चारों दोषियों की सजा को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही चारों दोषियों की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा होने तक उन्हें जमानत दे दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि चारों दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। इस दौरान उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर जवाब देने को कहा था।
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