सुप्रीम कोर्ट का पेड़ों की कटाई मामले में डीडीए को अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच सड़क के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में जारी किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अदालत के मना करने के बावजूद डीडीए ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई जारी रखी। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच सड़क के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के मामले में जारी किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अदालत के मना करने के बावजूद डीडीए ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई जारी रखी। यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमने पाया कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की डीडीए की कार्रवाई कोर्ट के आदेश का अवमानना है। कोर्ट ने 8 फरवरी और 4 मार्च 2024 को इससे जुड़ा आदेश पारित किया था। पीठ ने मामले को 8 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा कि डीडीए के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी किया जाए और कारण बताने के लिए कहा जाए कि अदालत के आदेश की अवमानना करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
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