सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत खारिज करने की मांग : सुप्रीम कोर्ट
राजू ने याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को किसी अन्य राज्य प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली, (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दी गई जमानत को खारिज करने की मांग की गई है। यह याचिका वाईएसआर कांग्रेस से नाराज चल रहे सांसद रघु रामकृष्ण राजू ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सीएम जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
राजू ने याचिका दायर कर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को किसी अन्य राज्य प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी और सीबीआई को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने नोटिस में मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर भी सवाल किया था।
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