सिंगरौली में आदिवासी युवक को कुचलने के मामले में आरोपियों पर मामला दर्ज, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई
सिंगरोली (आरएनआई) सिंगरौली जिले के सरई थाना के बरका चौकी अंतर्गत रेत माफियाओं द्वारा एक आदिवासी की हत्या के मामले में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद रेत माफियाओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के विरोध में पूर्व मंत्री सहित कई कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ सरई थाने के बाहर धरना पर बैठे थे।
बता दें कि देवसर विधानसभा क्षेत्र में सरई थाना अंतर्गत बरका चौकी क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा एक आदिवासी युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर दिया गया था। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने कहा है कि आरोपी रेत माफिया बीजेपी से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में इनकी गुंडागर्दी अब चरम पर पहुंच गई है।
ये है मामला
सरई थाना के बरका चौकी अंतर्गत रेत माफियाओं द्वारा एक आदिवासी की हत्या कर दी गई। मृतक रामलाल अगरिया ने अपने खेत से रेत माफियाओं को ट्रैक्टर ले जाने से मना किया था। आरोप है कि इसके बाद रेत माफियाओं ने रामलाल अगरिया को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि रेत माफिया के तार बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
कांग्रेस का विरोध, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
कांग्रेस लगातार कह रही थी कि पुलिस द्वारा आदिवासी युवक के हत्यारे रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही थी। इसे लेकर पूर्व मंत्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा, जनपद सदस्य संदीप शाह, जनपद सदस्य अशोक सिंह पैगाम, मनोज शाह, सुदामा कुशवाहा, भैयालाल सिंह सहित सैकड़ों की तादात में स्थानीय लोगों ने सरई थाने के बाहर धरना दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इसी क साथ कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने भी मामले पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेशाध्क्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, विक्रांत भूरिया भी मामले पर मध्यप्रदेश सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे।
अब इस मामले में बीती रात पुलिस द्वारा आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लाले कोल, आशीष वैश्य सहित अन्य 6-7 अन्य लोगों पर भी अपराध क्र 887/24 धारा 103(1), 191(2) बीएनएस SCST 3(2)(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
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