सादर तहसील मे विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
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हरदोई (आरएनआई)राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सदर सचिव/तहसीलदार श्री सचिन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण व लिंग निर्धारण रोकथाम पी . सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट व पोश एक्ट 2013 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन आर्य कन्या इंटर कॉलेज हरदोई में किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्रीमती सुदामा जी ने की जिसमें पी.एल.वी.श्यामू सिंह के द्वारा पोश एक्ट 2013 के विषय में जानकारी दी गई व पी . एल.वी.अमित सिंह द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय में वूमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, 1091व आदि के बारे मे जानकारी दी गई पी. एल .वी. कीर्ति कश्यप द्वारा गर्भ निर्धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी . सी.पी.एन.डी.टी.) अधिनियम 1994 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत में कन्या बोर्ड हत्या को रोकने और घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया के विषय में जानकारी दी व नालसा द्वारा चलाई जा रहीं । मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी दी शिविर में अध्यापक गण व अधिक संख्या मे छात्राएं उपस्थित रहे।
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