सर्वे नंबर 722 में आम रास्ते मे CJM कोर्ट का आदेश, रास्ते करे 70 से 80 फुट चौड़े ओर पेश करे परिपालन रिपोर्ट
गुना। शहर के अतिक्रमण कर आमजनों के रास्ता को अतिक्रमण कर बाधित किए जाने को लेकर PIL के आदेश में परिपालन न करने पर CJM कोर्ट में आदेश के परिपालन कराए जाने व कोर्ट ऑफ़ कंटेम्प में आदेश हो गया है। कोर्ट ने आदेश में लक्ष्मीगंज,सुगन चोराहे, सदर बाजार सहित सर्वे नम्वर 722 के तमाम रास्तो को चौड़ीकरण को लेकर आदेश कर दिया है। जिसकी परिपालन 16-06-2023 को कोर्ट में प्रशासन को पेश करना है। आदेश में 70 से 80 फुट रास्ते को चौड़ा कर जाम का स्थायी निराकरण करे। यह परिवाद पत्रकार नवीन मोदी और अन्य की ओर से अधिवक्ता शेलेन्द्र सिंह यादव ओर भगवानलाल कुशवाह ने पेश किया था।
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