सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र, नए पदों का होगा सृजन

Oct 22, 2024 - 20:19
Oct 22, 2024 - 20:20
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सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र, नए पदों का होगा सृजन

भोपाल (आरएनआई) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई  मंत्रि-परिषद की बैठक में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, कैबिनट में निर्णय हुआ कि प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किया जायेगा। इस निर्णय के बाद यहाँ नए पदों का सर्जन भी होगा जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा ।  

उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों  के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये। केन्द्र सरकार के निर्धारित मापदण्ड उन्नयित आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे। 

सरकार पर आयेगा इतना अतिरिक्त वित्तीय भार 
मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन किए जाने पर केन्द्रांश राशि रुपये 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 17945.82 लाख होगा। इस प्रकार कुल राशि रुपये 21347.71 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आयेगा।

लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत (POCSO) Act, 2012” को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।

स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है।

कैबिनेट के अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स (सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी) को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।


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