संजय कुंडू को SC से मिली बड़ी राहत, DGP पद से हटाने पर लगी रोक
हिमाचल HC में रिकॉल एप्लीकेशन दायर करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली (आरएनआई) हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा पद से स्थानांतरित करने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को बड़ी राहत दी है। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा।
कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी (रिकॉल एप्लीकेशन) दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट IPS संजय कुंडू की आदेश वापस लेने की अर्जी का निपटारा नहीं कर लेती है तब तक उनको पद से हटाने या स्थानांतरिचत करने के आदेश पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो सप्ताह के अंदर इस मामले का निपटारा करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि कांगड़ा के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ-साथ DGP संजय कुंडू पर भी आरोप लगाए थे।निशांत शर्मा ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है।
जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीजीपी ने उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने अधिकारी का पक्ष सुना ही नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने पर रोक लगा दी है।
वहीं, कल कारोबारी निशांत से जुड़े मामले के बाद डीजीपी पद से हटाए गए संजय कुंडू के मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी थी। क्खू सरकार ने संजय कुंडू को पदोन्नत किया है। सरकार ने उन्हें पद्दोनन्त कर आयुष विभाग का प्रधान सचिव लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को हटाया नही बल्कि पद्दोनित किया है।
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