हरदोई ( आरएनआई)जिला मजिस्टेªट मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि 26 फरवरी को महा शिवरात्रि, 13, 14 व 15 मार्च होली त्यौहार तथा 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक संचालित होने वाली हाई स्कूल एवं इण्टर मीडियट बोर्ड परीक्षा के दृष्टि जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 19 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक जनपद की सीमा के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
डीएम कहा कि निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होगे, कोई भी व्यक्ति अपने मकान व परिसर में ईंट, पत्थर एकत्रित नहीं करेगें तथा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें, बिना अनुमति के जनसभा, प्रचार, जुलूस के साथ पोस्टर आदि नहीं लगाये जायेगंे, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगें और सभी त्यौहार पारम्परिक तरीके से मनाये जायेगें और कोई नई परम्परा स्थापित नहीं की जायेगी। उन्होने कहा इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में लोग समूह के रूप में जमा नहीं होगें तथा परीक्षा के दौरान छात्रों को परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य संचार संबंधी उपकरण व आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा और परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की फोटो स्टेट मशीन आदि दुकान का संचालन नहीं किया जायेगा।
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