शिवपुरी जिले के झील, तालाब, नदी, नाले, झरने और कुंडों पर धारा 144 लागू, पास गए तो गिरफ्तारी।
शिवपुरी। जिले के समस्त जलीय स्थलों पर पर्यटकों की उपस्थिति होने की दशा में किसी भी अप्रिय घटना घटित न हो। किसी भी प्रकार की जनहानि एवं अन्य विषम परिस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिला के समस्त जलीय स्थलों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिलांतर्गत विगत कुछ दिनों से निरंतर हो रही बारिश के कारण सामान्य से अधिक दर्ज होने से समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जल प्रपात व अन्य जलभराव वाले स्थानों पर जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही वर्षा ऋतु होने से आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है।
विगत कुछ वर्षों में भी वर्षा ऋतु के दौरान अतिवर्षा के कारण जिले में बाढ़-आपदा की स्थिति निर्मित हो चुकी है। उक्त स्थिति में जलीय स्थलों पर पर्यटकों की उपस्थिति होने की दशा में जलीय स्थलों के आस-पास फिसलन (काई आदि) जमा होने से किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना को देखते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त नदी, नहर, बांध, तालाब, जलाशय, जलप्रपात व अन्य जलभराव वाले स्थलों हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
What's Your Reaction?