शिक्षक भर्ती घोटाले में 163 करोड़ की संपत्ति अटैच; दो सौ से अधिक जमीन, 29 फ्लैट पर ईडी की कार्रवाई
ईडी ने सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। इन एफआईआर में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के मामले में अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य व वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का आरोप है।
नई दिल्ली/कोलकाता (आरएनआई) ईडी ने पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रसेन कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और उनकी कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड की 163.20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं। इन संपत्तियों में पांच होटल/रिसॉर्ट और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
श्यामपुर, हावड़ा स्थित चलंकिता रिसॉर्ट, सुंदरबन स्थित रॉयल बंगाल रिसॉर्ट, दीघा स्थित होटल मिली (रूबीना), जलपाईगुड़ी स्थित होटल मूर्ति, अलीपुरद्वार स्थित बांस विलेज रिसॉर्ट अटैच किए गए। इसके अलावा श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 120 जमीन के टुकड़े, प्रसन्ना कुमार रॉय के नाम पर 64 जमीन के टुकड़े व 12 फ्लैट, कार्यालय, दुकानें और काजल सोनी रॉय के नाम पर 34 जमीन के टुकड़े और 17 फ्लैट,कार्यालय,दुकानें अटैच की गईं।
ईडी ने सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। इन एफआईआर में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के मामले में अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य व वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का आरोप है।
सीबीआई के आरोपपत्रों के मुताबिक कुल 3,432 कर्मचारियों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों की ओर से दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में ग्रुप सी और डी स्टाफ के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। ईडी ने पहले बंगाल के सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 230.6 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी।
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