शातिर चोर नकटा उर्फ परवेज सहित चोरी का माल ख़रीदने वाले सुनारों को कठोर कारवास व जुर्माने की सजा, घटना वर्ष 2018 में कस्बा आरोन के महेश सोनी के घर की

गुना (आरएनआई) आरोन न्यायालय के जेएमएफसी हीरालाल सिसोदिया द्वारा शातिर चोर परवेज सहित चोरी का माल ख़रीदने के अपराध में भोपाल के दो सुनारों को कठोर कारावास व जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया। सहायक जिला आभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 09/04/2018 को फरियादी महेश सोनी निवासी बायपास रोड आरोन ने थाना आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 08/04/2018 को वह अपने परिवार सहित खाना खाकर अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो गया था, सुबह 7 बजे आँख खुली तो देखा कि पीछे वाले कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी, सामान व कपड़े बिखरा पड़ा था, अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, अलमारी में रखे उसकी पत्नी के जेवर जिनमें सोने का हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने के टॉप्स, चांदी की पायल, चांदी की बिछुड़ी नहीं मिले थे, जिन्हें कोई अज्ञात चोर बिजली के खंभे के सहारे उसके घर के अंदर घुस कर चोरी कर ले गया है। पुलिस थाना आरोम द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 125/18 पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपीगण से चोरी गया जेवरात बरामद कर अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया। न्यायालय आरोन में एडीपीओ मिश्रा द्वारा शासन का पक्ष रखकर चोर परवेज चोरी का माल खरीदने वाले सुनार मनीष व रोहित से बरामद जेवर की पहचान न्यायालय में फरियादी व विवेचक से करवाकर सभी साक्ष्य व दस्तावेज को अभिलेख पर साबित कराया गया व विधिक दलीलों एवं तर्कों से आरोपीगण का अपराध साबित कराया गया। न्ययालय आरोन ने आभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होकर शातिर चोर परवेज उर्फ नकटा मुसलमान पुत्र मियां खान आयु 24 वर्ष निवासी नकाबगंज सिरोंज जिला विदिशा को तीन वर्ष के कठोर कारावास व कुल दो हज़ार रुपये के जुर्माने से तथा चोरी का जेवर खरीदने वाले सुनार मनीष सोनी पुत्र बालकिशन सोनी आयु 28 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी भोपाल व रोहित सोनी पुत्र संतोष सोनी आयु 27 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी भोपाल को एक-एक वर्ष के कठोर कारवास व एक-एक हज़ार रुपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
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