शराब के अवैध परिवहन प्रकरण में टैंकर को किया गया राजसात

Jul 28, 2024 - 21:36
Jul 28, 2024 - 21:37
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शराब के अवैध परिवहन प्रकरण में टैंकर को किया गया राजसात

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा 34000 लीटर शराब के अवैध परिवहन में जप्‍त वाहन टैंकर को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन अनुसार पुलिस थाना कैंट द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी अजय कुमार पुत्र राधेश्‍याम उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम दादवा जिला सुल्‍तानपुर उ.प्र. को एक टैंकर में अवैध रूप से 34 हजार लीटर शराब भरकर ले जाते हुए पकड़ा गया। उक्‍त टैंकर पर लगी हुई नंबर प्‍लेट भी फर्जी पायी गयी। 

प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक जवाहर पुत्र छीतर सिंह निवासी गुरदासपुर जिला गुरदासपुर पंजाब द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई जवाब व साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नही किये गये, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनका वाहन कारित अपराध में शामिल नही रहा, जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों जैसे थाना प्रभारी का प्रतिवेदन, पुलिस प्राथमिकी रिपोर्ट, वाहन की आरसी संपत्ति जप्‍ती पत्रक आदि से इस बात की पुष्टि हुई कि अवैध शराब जप्‍त वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जप्‍त की गयी है।

प्रकरण में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा विवेचना एवं तथ्‍यों के आधार पर जप्‍त 34 हजार लीटर शराब परिवहन में संलग्‍न वाहन टैंकर क्रमांक पीबी 06 एके 1326 म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा अंतर्गत शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। जिला आबकारी अधिनियम को निर्देशित किया गया है कि अन्‍यथा आदेश नही होने की स्थिति में राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्‍त राशि शासकीय मद में जमा कराएं। राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्‍टीकरण नियमानुसार करें।

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