गुना (आरएनआई) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अमिताभ मिश्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में श्री शरद भामकर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय एवं रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना की गरिमामयी उपस्थिति में आज जिला जेल गुना में बंदियो के लिये विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
उक्त शिविर के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गुना शरद भामकर द्वारा जेल बंदियों को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर उनके विधिक अधिकारों से जागरूक किया गया, साथ ही बंदियों को उनके समाज मे समानता से जीवन यापन करने के उद्देश्य से उन्हे स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये जेल अधीक्षक को स्वरोजगार से संबंधित कार्य सिखाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत द्वारा बंदियों को मूल अधिकार एवं मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनके विधिक सहायता योजना के माध्यम उनके पारिवारिक मामलों के निराकरण हेतु जागरूक किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत सिंह कनेल द्वारा बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि वे अनुशासन मे रहकर जीवन यापन करे तो उन्हे मानव अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो सकते हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती विभूति तिवारी द्वारा इस अवसर बंदियों को संविधान में वर्णित मूल अधिकार एवं मानव अधिकारों में अंतर बताया गया। साथ ही प्ली बारगेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता योजना के साथ ही नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं से जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम में भारत सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजकुमार तोरनिया न्यायाधीश, जेल अधीक्षक, जेल उप अधीक्षक सहित बंदीगण उपस्थित रहे।
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