वित्‍तीय वर्ष 2022-24 में ऑडिट में लापरवाही बरतने वाले 2 सचिवों की एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की शास्ति अधिरोपित 

May 14, 2024 - 19:44
May 14, 2024 - 20:22
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गुना (आरएनआई) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2022-23 का ऑडिट नहीं कराये जाने के संबंध में लापरवाही बरतने वाले 2 पंचायत सचिवों के विरूद्ध एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि असचंयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

जारी आदेशनुसार जगदीश रघुवंशी सचिव ग्राम पंचायत विनायकखेडी जनपद पंचायत गुना तथा कदीरउद्दीन सचिव ग्राम पंचायत गढा़ जनपद पंचायत गुना को वित्तीय वर्ष 2022-23 का ऑडिट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु सहायक संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जिला गुना द्वारा बार-बार सूचित किये जाने के उपरांत भी संबधित सचिवों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का ऑडिट नहीं कराये जाने के फलस्वरूप दोनों सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा अभिलेख तत्काल कार्यालय की लेखा शाखा में प्रस्तुत करते हुऐ अभी तक ऑडिट नहीं कराये जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु संबंधित सचिवों द्वारा न तो अभिलेख जिला पंचायत की लेखा शाखा में प्रस्तुत किये गये और न ही कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में नियत समयावधि में सचिवों द्वारा आडिट नहीं कराने व जबाव प्रस्तुत नही करने के फलस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जगदीश रघुवंशी सचिव ग्राम पंचायत विनायकखेडी तथा कदीरउद्दीन सचिव ग्राम पंचायत गढा़ जनपद पंचायत गुना के विरूद्ध म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2011 के संशोधित नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण के 3 (ख) के तहत 01-01 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है साथ ही निर्देशित किया गया है कि 07 दिवस में उक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 का ऑडिट पूर्ण कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त आदेश को ही अन्तिम सूचना पत्र मानते हुऐ म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2011 के संशोधित नियम 7 अनुशासन तथा नियंत्रण के 3 (क) के तहत सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये संबंधित सचिव उत्तरदायी होंगे।

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