वाहन उत्सर्जन घटाने के लिए घर से काम करें या आवाजाही के लिए वाहन साझा करें: गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण में वृद्धि करने वाले एक प्रमुख कारक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने के लिए लोगों से घर से काम करने या सफर के लिए वाहन साझा करने को वरीयता देने की अपील की।

Nov 2, 2022 - 21:00
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वाहन उत्सर्जन घटाने के लिए घर से काम करें या आवाजाही के लिए वाहन साझा करें: गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

नयी दिल्ली, 2 नवंबर 2022, (आरएनआई)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण में वृद्धि करने वाले एक प्रमुख कारक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने के लिए लोगों से घर से काम करने या सफर के लिए वाहन साझा करने को वरीयता देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि यहां उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के 51 फीसद हिस्से की वजह वाहन उत्सर्जन है। उन्होंने कहा, ‘‘ यदि संभव हो तो काम पर जाने के लिए वाहन साझा करें या घर से काम करें। यही वह तरीका है जिससे हम दिल्ली के वायु प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन के हिस्से में कमी ला सकते हैं।’’

राय ने लोगों से उष्मा संबंधी उद्देश्य के लिए कोयले या जलावन की लकड़ियों से परहेज करने तथा सर्दियों में सुरक्षाकर्मियों को अलाव की जगह इलेक्ट्रिक हीटर देने का आह्वान किया।

मंत्री ने कहा, ‘‘ हमें प्रदूषण में अपना हिस्सा घटाना होगा। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें करना होगा। हम यह सोचकर हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते कि दूसरे कुछ करेंगे।’’

उन्होंने लोगों से पटाखे नहीं जलाने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘ ऐसी प्रतिकूल मौसमीय दशा में एक पटाखे से भी निकलने वाला धुंआ बड़ा नुकसान कर सकता है।’’

राय ने लोगों से कहा कि यदि वे कहीं निर्माण कार्य पर रोक का उल्लंघन देखें तो उसका फोटो खींच लें और जरूरी कार्रवाई के लिए ‘ग्रीन देल्ही’ एप पर उसे अपलोड कर दें।

यहां प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना के तीसरे चरण के तहत निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर रोक एवं अन्य पाबंदियां लागू करने का निर्देश दिया । आवश्यक निर्माण परियोजनाओं को छूट दी गयी है।

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यहां भाजपा मुख्यालय में (निर्माण) कार्य को रोकने के लिए नोटिस जारी किया था तथा निर्माण एवं तोड़फोड़ पर रोक का उल्लंघन करने पर निजी कंपनी लार्सन एवं ट्रूबो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

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