लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रदाय नहीं करने पर 5500 रूपये शास्ति अधिरोपित

Feb 5, 2025 - 19:47
Feb 5, 2025 - 19:48
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रदाय नहीं करने पर 5500 रूपये शास्ति अधिरोपित

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रदाय नही करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध 5500 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किये हैं। 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवा अंतर्गत जन्‍म प्रमाण के 01 वर्ष पश्‍चात पंजीयन के लिये अनुमति के 03 आवेदन एवं मृत्‍यु के एक वर्ष पश्‍चात पंजीयन की अनुमति के 02 आवेदन को लोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से आवेदन किया गया था। जिसकी निराकरण की अंतिम तिथि 23 सितम्‍बर 2024 थी।  

इस संबंध में पदाभिहीत अधिकारी मयंक खेमरिया नायब तहसीलदार ऊमरी तहसील गुना द्वारा समय सीमा में निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। श्री खेमरिया नायब तहसीलदार द्वारा उक्‍त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्‍तर समाधानकारक नही पाया गया। पदाभिहीत अधिकारी द्वारा उक्‍त प्रकरण में लापरवाही बरतने के चलते लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के तहत 5500 की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

जारी आदेश अनुसार लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत आवेदकों को 5500 रूपये भुगतान की स्‍वीकृति प्रदान की गई है।

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