लापरवाही से कार चलाने के मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया
महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को एक लग्जरी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने कार के चालक 17 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रही है। हालांकि, अब इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को मंगलवार की सुबह छत्रपति संभानगर से हिरासत में लिया। पिता की पहचान विशाल अगरवाल के तौर पर की गई है।
पुणे (आरएनआई) इस मामले में पुलिस ने दावा किया कि नाबालिग नशे में धुत होकर कार चला रहा था। रविवार को कल्याणी नगर में उसकी कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, "हमने छत्रपति संभाजीनगर से नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुणे लाया जा रहा है, जहां उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बार के मालिक और स्टाफ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उनपर एक नाबालिग को शराब परोसने का आरोप लगा है। एफआईआर में बताया गया कि लड़के के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद पिता ने उसे कार दे दी।
इस हादसे में मध्य प्रदेश के अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां कुछ ही घंटों के भीतर उसे जमानत दे दी गई। बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दौरा करने और यातायात नियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड को एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
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