लाइसेंसी हथियार से धमकाना पड़ा महंगा, कहा - दुरूपयोग करने पर होगी कठोर कार्रवाई
मुजफ्फरपुर (आरएनआई) बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर दुकान में घुसकर लाइसेंसी हथियार से धमकाने का वीडियो हुआ था वायरल, अब इस मामले में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन हुई सख्त. करवाई के साथ साथ दिए कई निर्देश.
मुशहरी प्रखंड क्षेत्र के काजी मोहम्मदपुर थाना के जयप्रभानगर निवासी अभिमन्यु कुमार, पिता स्व चंद्रमा सिंह चौहान के पिस्टल का लाइसेंस जिला दंडाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
विदित हो कि लाइसेंस धारक द्वारा अपने पिस्टल का उपयोग जितेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति को डराने-धमकाने में किया गया जिसका विडियो भी वायरल हुआ. इस मामले की शिकायत जितेन्द्र कुमार द्वारा सदर थाना में किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना में कांड संख्या 601/24, दिनांक 17/9/24 दर्ज किया गया. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2) /191(3)/126(2)/ 115(2 )/352/ 351 (2) BNS के तहत केस दर्ज किया गया है. सदर थानाध्यक्ष के रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसधारक अभिमन्यु कुमार की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उन्हें निदेश दिया गया है कि वे अपना शस्त्र संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करें साथ ही अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण करते हुए एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है तथा कहा गया है कि क्यों नहीं आपकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के तहत रद्द कर दिया जाए. प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है की लाइसेंसी हथियार का दुरूपयोग करने पर शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत होगी कठोर कार्रवाई साथ ही लोगों को डराने-धमकाने / समाज में भय-दहशत पैदा करने/ सामाजिक सद्भाव भंग करने पर निलंबित/ रद्द होंगे लाइसेंस
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