लक्ष्मी सरपंचनी को न्यायालय ने दी 2 साल की कठोर सजा
गुना (आरएनआई) माननीय मोहित श्रीवास्तव जेएमएफसी न्यायालय के थाना केंट के अपराध क्रमांक 421/2017 में अभियोजन के विधिक तर्कों से सहमत होकर अमानत में खयानत करने वाली आरोपिया लक्ष्मी रघुवंशी सरपंचनी निवासी रसूलपुर बजरंगगढ़ हाल निवासी सीताराम कॉलोनी गुना को धारा 406 भादवि में 2 साल का कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदड से दंडित किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015 में रश्मि रघुवंशी ने अपने सोने के गहने लक्ष्मी सरपंचनी द्वारा मांगे जाने पर उसे दिए थे जब रश्मि के द्वारा लक्ष्मी रघुवंशी से अपने सोने के गहने मांगे गए तो उसने देने से मना कर दिया और उसे धमकी दी बोला उसे जो दिखे सो कर ले लक्ष्मी रघुवंशी के इस विश्वासघात से आहत होकर रश्मि रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली। रश्मि रघुवंशी के द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार लक्ष्मी रघुवंशी और उसके पति अशोक उर्फ लल्लू को बताया, उक्त रिपोर्ट पर आरोपीया लक्ष्मी रघुवंशी एवम उसका साथ देने वाले उसके पति लल्लू उर्फ अशोक रघुवंशी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। तथा न्यायालय ने निर्णय में यह बताया है कि हमारे समाज की संरचना जिस प्रकार की गई है उसमें कई सव्यवहारो मात्र वैश्वशिक संबंधों पर आधारित होते हैं और यह विश्वास ही वह एकल प्रतिभूति होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति एक दूसरे को अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं परिदत्त करने और उनका उपयोग अनुज्ञात करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसी ही स्थिति वर्तमान प्रकरण में भी रही है अभियुक्त द्वारा जो कृत्य किया गया है, उससे न केवल मृतका के विश्वास का भंग हुआ है, बल्कि जिन व्यक्तियों को भी ऐसे अपराध के बारे में जानकारी मिली होगी उनका भी इस प्रकार के सव्यवहारों और एक दूसरे पर विश्वास क्षीण हुआ होगा। इन परिस्थितियों में वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त लक्ष्मी रघुवंशी पर ऐसा दंड अधिरोहित किया जाना आवश्यक है जो न केवल उसे उसके कृत्य के लिए शिक्षा दिए जाने वाला और किए गए कृत्य के समानुपातिक हो, बल्कि समाज को एक संदेश देने वाला हो इस प्रकार के कृत्य करने वाले पर कोई उदारता नहीं दिखाइ जाएगी। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती वंदना रघुवंशी एडीपीओ गुना द्वारा की गई।
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