रेप करने वाले आरोपी को दी न्यायालय ने सजा
गुना (आरएनआई) माननीय न्यायालय ने थाना आरोन के अपराध क्रमांक 185/2020 में आरोपी को धारा 376(3) भादवि एवम 5/6 पॉस्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10500/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राघोगढ़ द्वारा बताया गया की दिनांक 4 मार्च 2020 को फरियादी ने अपने छोटे भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि उसके चार बच्चे जिसमें तीन लड़की व एक लड़का है अभियोक्त्री उसके दूसरे नंबर की लड़की है कल शाम करीबन 5:30 बजे ईंट के भट्टो पर काम करके वापस घर आ गया तो उसकी पत्नी ने बताया कि दूसरे नंबर की लड़की अभियोक्त्री घर पर नहीं है काफी देर से गायब है तो उसने मोहल्ले में आसपास पूछताछ कर पता किया तो लोगों ने बताया कि उसकी लड़की अभियोक्त्री को मोहरी कला गांव का लड़का बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर मोहरीखुर्द तरफ ले गया है लड़की की काफी तलाश की जो नहीं मिली उसे शंका है कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर कर ले गया उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा की गई।
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